भाजपा नेता को मादक पदार्थ मामले में जमानत मिली
punjabkesari.in Thursday, Nov 25, 2021 - 12:47 AM (IST)
कोलकाता, 24 नवंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को भाजपा नेता राकेश सिंह को जमानत दे दी, जिन्हें कोलकाता पुलिस ने मादक पदार्थ से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति बी. पटनायक की एक खंडपीठ ने सिंह को दो लाख रुपये का एक मुचलका और पचास-पचास हजार रुपये के चार जमानती पेश करने का निर्देश दिया है।
कोलकाता पुलिस ने गत 23 फरवरी को सिंह को गिरफ्तार किया था, जो कोलकाता के बंदरगाह क्षेत्र में कई श्रमिक संघों के नेता भी हैं। पुलिस ने सिंह को मादक पदार्थ बरामदगी के एक मामले में उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में गिरफ्तार किया था।
भाजपा प्रदेश युवा नेता पामेला गोस्वामी को पहले उनकी कार से प्रतिबंधित मादक पदार्थ कथित रूप से बरामद किये जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। पामेला ने दावा किया था कि यह सिंह द्वारा रची गई एक साजिश थी।
सिंह को पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के गलसी में कोलकाता-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करते समय एक वाहन से पकड़ा गया था। जमानत का अनुरोध करते हुए सिंह के वकील राजदीप मजूमदार ने अदालत में कहा कि आरोपी के पास से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष साजिश का कोई सबूत नहीं दे पाया है।
अभियोजन पक्ष के वकीलों ने सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उन्होंने प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखने और निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए अपराधियों का इस्तेमाल किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिंह को जमानत दी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति बी. पटनायक की एक खंडपीठ ने सिंह को दो लाख रुपये का एक मुचलका और पचास-पचास हजार रुपये के चार जमानती पेश करने का निर्देश दिया है।
कोलकाता पुलिस ने गत 23 फरवरी को सिंह को गिरफ्तार किया था, जो कोलकाता के बंदरगाह क्षेत्र में कई श्रमिक संघों के नेता भी हैं। पुलिस ने सिंह को मादक पदार्थ बरामदगी के एक मामले में उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में गिरफ्तार किया था।
भाजपा प्रदेश युवा नेता पामेला गोस्वामी को पहले उनकी कार से प्रतिबंधित मादक पदार्थ कथित रूप से बरामद किये जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। पामेला ने दावा किया था कि यह सिंह द्वारा रची गई एक साजिश थी।
सिंह को पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के गलसी में कोलकाता-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करते समय एक वाहन से पकड़ा गया था। जमानत का अनुरोध करते हुए सिंह के वकील राजदीप मजूमदार ने अदालत में कहा कि आरोपी के पास से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष साजिश का कोई सबूत नहीं दे पाया है।
अभियोजन पक्ष के वकीलों ने सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उन्होंने प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखने और निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए अपराधियों का इस्तेमाल किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिंह को जमानत दी।
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