विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने के लिए UGC ने जारी की गाइडलाइंस, जानें इसकी खास बातें

punjabkesari.in Friday, Nov 06, 2020 - 08:35 AM (IST)

नेशनल डेस्क: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों (Universities and Colleges) को खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में UGC द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के दिशानिर्देश के अनुपालन के लिए संबंधित राज्य/ केंद्र सरकारें फैसला करेंगी। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं। सभी शोध छात्रों और विज्ञान प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के परास्नातक विद्यार्थियों (Masters students) को पहले कॉलेज बुलाया जा सकता है क्योंकि इनकी संख्या अन्य पाठ्यक्रमों के छात्रों से कम होती है। इसके अलावा अगर छात्र चाहें तो कक्षाओं में भाग न लेकर घर पर ही रहकर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। 
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गाइडलाइंस 

  • UGC के दिशानिर्देशों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले छात्रों को कैंपस में रहने, यूनिवर्सिटी या कॉलेज हॉस्टल में रूम साझा करने की अनुमति 
  • नहीं दी जानी चाहिए।
  • कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। आपस में छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। मास्क 
  • पहनना अनिवार्य होगा।
  • संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए योजना तैयार रखनी चाहिए जो यात्रा प्रतिबंधों या वीजा संबंधी मुद्दों की वजह से कोर्सेज में शामिल नहीं हो सकते।
  • कन्टेनमेंट जोन से बाहर के विश्वविद्यालय और कॉलेजों को खोलने की इजाजत दी जा सकती है। कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को कॉलेज में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। 
  • फैकल्टी, स्टाफ और विद्यार्थियों को आयोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। 
  • यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 50 फीसदी छात्र ही अटेंड करेंगे क्लास


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बता दें कि कोरोना के चलते देश के सभी शैक्षणिक संस्थान 16 मार्च 2020 से ही बंद हैं। कई राज्यों ने हाल ही में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले हैं जिसमें कोरोना नियमों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।


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Pardeep

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