इस राज्य में एक सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल, हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर लगाई रोक
punjabkesari.in Tuesday, Aug 31, 2021 - 01:33 PM (IST)
एजुकेशन डेस्क: देशभर में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद कई राज्यों ने स्कूलों को खोला जा रहा है। इसी बीच तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 1 सितंबर से शैक्षणिक संस्थान, स्कूल खोलने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी निजी या सरकारी स्कूल द्वारा केजी से कक्षा 12 तक के किसी भी छात्र को शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
Telangana High Court stays state government order to reopen educational institutions from September 1 pic.twitter.com/zKqiUcqeCt
— ANI (@ANI) August 31, 2021
राज्य सरकार के आदेश पर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सितंबर से एक हफ्ते के लिए ऑफलाइन क्लास यानी कक्षा में आना अनिवार्य नहीं होगा। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार को 4 अक्टूबर तक प्रदेश में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए किए गए उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है।
बता दें कि, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार 23 अगस्त को फैसला सुनाया था कि 1 सितंबर से राज्य में स्कूलों को खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने बीते सप्ताह मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया था। उन्होंने यह भी बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के लंबे समय तक बंद रहने के कारण छात्रों में मनोवैज्ञानिक तनाव बढ़ रहा है. इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सख्त कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 1 सितंबर से सभी शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला किया गया।