तेलंगाना: नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने वाले को उम्रकैद की सजा
punjabkesari.in Friday, Oct 22, 2021 - 09:43 AM (IST)
हैदराबाद, 21 अक्टूबर (भाषा) हैदराबाद की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को 39 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग सौतेली बेटी के साथ बलात्कार का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी।
अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र अदालत (प्रथम) ने आरोपी को यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दोषी ठहराया।
अदालत ने दोषी पर 26,000 रुपये काा जुर्माना भी लगाया। हालांकि, दूसरी आरोपी को बरी कर दिया गया जो लड़की की मां है।
अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता (अब 17 साल की है) के सौतेले पिता ने उसका 14 वर्ष की उम्र से ही यौन उत्पीड़न किया, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई और बाद में वर्ष 2019 में बच्चे को जन्म दिया।
आरोपी ने पीड़िता को इस बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता के भाई द्वारा इस साल मार्च में पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पीड़िता की मां ने भी आरोपी का साथ दिया।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र अदालत (प्रथम) ने आरोपी को यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दोषी ठहराया।
अदालत ने दोषी पर 26,000 रुपये काा जुर्माना भी लगाया। हालांकि, दूसरी आरोपी को बरी कर दिया गया जो लड़की की मां है।
अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता (अब 17 साल की है) के सौतेले पिता ने उसका 14 वर्ष की उम्र से ही यौन उत्पीड़न किया, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई और बाद में वर्ष 2019 में बच्चे को जन्म दिया।
आरोपी ने पीड़िता को इस बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता के भाई द्वारा इस साल मार्च में पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पीड़िता की मां ने भी आरोपी का साथ दिया।
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