अदालत ने 1,000 मगरमच्छों को गुजरात के चिड़ियाघर स्थानांतरित किये जाने के फैसले को कायम रखा
punjabkesari.in Wednesday, Aug 10, 2022 - 07:58 PM (IST)
चेन्नई, 10 अगस्त (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार और नयी दिल्ली स्थित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) के 1,000 मगरमच्छों को महाबलीपुरम स्थित मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट (एमसीबीटी) से गुजरात के ग्रीन्स जूलोजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर (जीजेडआरआर) में स्थानांतरित करने के फैसले को बरकरार रखा।
मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति एन माला की प्रथम पीठ ने आज यहां चिंताद्रिपेट निवासी ए विश्वनाथन (76) की एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए फैसले को बरकरार रखा।
पीठ ने कहा कि विशेषज्ञों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा समर्थित गुजरात के जीजेडआरआर केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं पर संतोष जताया है और अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विशेषज्ञों के निर्णय के विपरीत कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है।
पीठ ने कहा, ‘‘इसलिए हमारी राय है कि 1,000 मगरमच्छों को स्थानांतरित करने पर याचिकाकर्ता की आपत्ति में कोई दम नहीं है और इसमें कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति एन माला की प्रथम पीठ ने आज यहां चिंताद्रिपेट निवासी ए विश्वनाथन (76) की एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए फैसले को बरकरार रखा।
पीठ ने कहा कि विशेषज्ञों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा समर्थित गुजरात के जीजेडआरआर केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं पर संतोष जताया है और अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विशेषज्ञों के निर्णय के विपरीत कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है।
पीठ ने कहा, ‘‘इसलिए हमारी राय है कि 1,000 मगरमच्छों को स्थानांतरित करने पर याचिकाकर्ता की आपत्ति में कोई दम नहीं है और इसमें कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।’’
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