अदालत का तमिलनाडु में चुनिंदा मेडिकल पाठ्यक्रमों की 50 प्रतिशत सीटें सेवारत डॉक्टरों को आवंटित करने का आदेश
punjabkesari.in Wednesday, Jan 12, 2022 - 06:43 PM (IST)
चेन्नई, 12 जनवरी (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि तमिलनाडु के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डीएम/एमसीएच पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सुपर स्पेशलिटी सीटें वर्तमान अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए, सेवारत डॉक्टरों को आवंटित की जाएं।
मद्रास मेडिकल कॉलेज में जनरल मेडिसिन के सहायक प्रोफेसर डॉ डी सुरेश की रिट याचिका पर अंतिम आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति एम दंडपाणि ने इस संबंध में निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन और वकील जी. शंकरन की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सरकार के सात नवंबर 2020 के आदेश पर अमल के लिए यह आदेश दिया।
नवंबर 2020 में दिए गए आदेश में, वर्तमान अकादमिक सत्र के लिए तमिलनाडु में सेवारत डॉक्टरों को सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें आवंटित की गई थीं।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मद्रास मेडिकल कॉलेज में जनरल मेडिसिन के सहायक प्रोफेसर डॉ डी सुरेश की रिट याचिका पर अंतिम आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति एम दंडपाणि ने इस संबंध में निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन और वकील जी. शंकरन की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सरकार के सात नवंबर 2020 के आदेश पर अमल के लिए यह आदेश दिया।
नवंबर 2020 में दिए गए आदेश में, वर्तमान अकादमिक सत्र के लिए तमिलनाडु में सेवारत डॉक्टरों को सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें आवंटित की गई थीं।
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