मद्रास उच्च न्यायालय ने बलात्कार के दोषी की मौत की सजा की पुष्टि की

punjabkesari.in Wednesday, Jan 12, 2022 - 06:37 PM (IST)

चेन्नई, 12 जनवरी (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सात वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार और उसकी हत्या करने के जुर्म में 26 वर्षीय व्यक्ति को मृत्युदंड देने के एक निचली अदालत के फैसले की बुधवार को पुष्टि की।
अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने अपने आदेश में यह साबित किया है कि यह मामला उन दुर्लभतम मामलों में से एक है, जिनमें मृत्युदंड दिया जा सकता है क्योंकि आजीवन कारावास से कम कोई भी सजा देना अपर्याप्त है और इससे न्याय सुनिश्चित नहीं होगा।

न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन की पीठ ने कहा, ''''हमले की क्रूरता, बच्ची की हत्या के बर्बर तरीके और माता-पिता द्वारा झेली गई मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए, हमें लगता कि मौत की सजा के अलावा, कोई अन्य सजा पर्याप्त नहीं होगी।''''
समीवेल उर्फ ​​राजा ने 30 जून, 2020 को लड़की को पुदुकोट्टई जिले के एम्बल गांव के एक स्थानीय मंदिर में ले गया और फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके यौन शोषण का गंभीर अपराध किया था। बाद में, इस डर से कि वह दूसरों को अपराध के बारे में बता देगी, उसने बच्ची का सिर पेड़ से टकरा दिया और उसका चेहरा भी विकृत कर दिया। इसके बाद जब उसकी मौत हो गई तो शव तालाब में फेंककर पत्तियों और झाड़ियो से उसे ढक दिया।
अक्टूबर 2021 में पुडुकोट्टई में एक स्थानीय अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। इसको चुनौती देते हुए आरोपी ने आपराधिक अपील की। अभियोजन पक्ष ने भी निचली अदालत के फैसले की पुष्टि के लिए इसे उच्च न्यायालय भेजा था।


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PTI News Agency

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