दोषसिद्धि के समय छूट नीति समयपूर्व रिहाई के अनुरोध वाली दोषियों की याचिका पर लागू होगी: न्यायालय

punjabkesari.in Wednesday, Jan 25, 2023 - 12:46 AM (IST)

नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि दोषसिद्धि के समय मौजूद छूट प्रदान करने की राज्य सरकार की नीति उम्रकैद की सजा पाये दोषी की याचिका पर फैसला करते समय लागू होगी।

शीर्ष अदालत का फैसला ऐसे वक्त आया है जब प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसकी समय पूर्व रिहाई के लिए आवेदन गुजरात सरकार द्वारा कई आधार पर खारिज कर दिया गया था। वह 2005 में तीन सप्ताह के लिए रिहा होने के बाद पांच साल तक फरार रहा था।

पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं। पीठ ने याचिका खारिज करने संबंधी राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया और कहा, ‘‘हम राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को समय पूर्व रिहाई के लिए याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हैं। आवेदन पर 1992 की (राज्य) नीति (छूट पर) के अनुसार विचार किया जाएगा।’’
पीठ हितेश उर्फ बावको शिवशंकर दवे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।



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