शीर्ष अदालत ने ‘जल्लीकट्टू’ मामले में फैसला सुरक्षित रखा

punjabkesari.in Thursday, Dec 08, 2022 - 05:30 PM (IST)

नयी दिल्ली, आठ दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सांडों को वश में करने वाले खेल ''जल्लीकट्टू'' और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

‘जल्लीकट्टू’ को ‘एरुथाझुवुथल’ के रूप में भी जाना जाता है। सांडों को वश में करने वाला यह खेल तमिलनाडु में पोंगल फसल उत्सव अवसर पर खेला जाता है।

पांच न्यायाधीशों-न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की संविधान पीठ ने तमिलनाडु की ओर से पेश मुकुल रोहतगी सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कई अन्य वकीलों की दलीलें सुनीं।

पीठ ने सभी पक्षों से एक सप्ताह के भीतर लिखित अभिवेदन का सामूहिक संकलन दाखिल करने के लिए कहा।

शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि पशु क्रूरता रोकथाम (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इनमें संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं।



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PTI News Agency

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