केंद्रीय उपक्रम अपना अधिशेष धन निजी म्युचुअल फंड के बॉन्ड में निवेश कर सकेंगे, सरकार ने दी इजाजत
punjabkesari.in Wednesday, Dec 07, 2022 - 05:35 PM (IST)
नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा) केंद्रीय लोक उपक्रम अपने अधिशेष धन को निजी क्षेत्र के म्युचुअल फंड की बॉन्ड से जुड़ी योजनाओं में निवेश कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को इसकी इजाजत दी। इस कदम से उनके निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद मिलेगी।
अब तक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) को सेबी विनियमित सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों में अपने अधिशेष कोष का निवेश करने की अनुमति थी।
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने सीपीएसई द्वारा अधिशेष कोष के निवेश पर एक संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ''''महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न सीपीएसई को सेबी विनियमित म्यूचुअल फंड की बॉन्ड आधारित योजनाओं में निवेश करने की अनुमति है।''''
दीपम ने कहा कि कुछ सीपीएसई, म्युचुअल फंड और निजी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त अभ्यावेदन के मद्देनजर दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।
इन प्रस्तावों की एक अंतर-मंत्रालयी समिति (सीएमसीडीसी) ने जांच की थी, जिसके बाद ये दिशानिर्देश जारी किए गए।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
अब तक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) को सेबी विनियमित सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों में अपने अधिशेष कोष का निवेश करने की अनुमति थी।
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने सीपीएसई द्वारा अधिशेष कोष के निवेश पर एक संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ''''महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न सीपीएसई को सेबी विनियमित म्यूचुअल फंड की बॉन्ड आधारित योजनाओं में निवेश करने की अनुमति है।''''
दीपम ने कहा कि कुछ सीपीएसई, म्युचुअल फंड और निजी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त अभ्यावेदन के मद्देनजर दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।
इन प्रस्तावों की एक अंतर-मंत्रालयी समिति (सीएमसीडीसी) ने जांच की थी, जिसके बाद ये दिशानिर्देश जारी किए गए।
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