दिल्ली दंगा मामले में अदालत से आरोप मुक्त उमर खालिद के पिता बोले, लड़ाई काफी मुश्किल रही

punjabkesari.in Saturday, Dec 03, 2022 - 09:01 PM (IST)

नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) पूर्वोत्तर दिल्ली में 2020 के दौरान हुए दंगों के मामले में अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र उमर खालिद को आरोप मुक्त कर दिया है। इस पर उमर खालिद के पिता एस. क्यू. आर. इलयास ने कहा, ‘‘लड़ाई काफी मुश्किल रही, लेकिन न्याय पाने को लेकर हमारी सोच सकारात्मक रही।’’
इलयास ने उम्मीद जताई कि उनका बेटा जल्द ही जेल से रिहा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उमर ने बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़ी। यहां की एक अदालत ने खालिद के साथ ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के संस्थापक खालिद सैफी को दंगों से जुड़े एक मामले में आरोप मुक्त कर दिया है।
इस मामले में कॉन्स्टेबल संग्राम सिंह के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसने कहा था कि 24 फरवरी, 2020 को दंगाइयों की भीड़ ने मुख्य करावल नगर सड़क पर पथराव किया था और पास स्थित एक पार्क में खड़े कई वाहनों में आग लगा दी थी।
खालिद कई अन्य मामलों में भी आरोपी है और वह दंगों के पीछे व्यापक साजिश के संबंध में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज आरोपों का सामना कर रहा है। उसके खिलाफ ये मामले अभी अदालत में लंबित हैं।
इलयास ने कहा कि दोनों को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि उन्हें कठोर गैर कानूनी गतिविधी (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज दिल्ली दंगों के पीछे की व्यापक साजिश से जुड़े मामले में अभी जमानत नहीं मिली है।
इलयास ने कहा, ‘‘सर्वशक्तिमान अल्लाह की मेहरबानी और वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदरप पेस और उनकी टीक के अनवरत और अनुकरणीय प्रयास से उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली दंगा मामले (प्राथमिकी संख्या 101) में आरोप मुक्त कर दिया गया है।’’
उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों को प्राथमिकी 59/2020 के मामले में भी आरोप मुक्त कर दिया जाएगा। करावल नगर पुलिस थाने ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और बाद में मामला अपराध शाखा को सौंप दिया गया था।



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PTI News Agency

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