चुनावी बॉन्ड की 24वीं किस्त को मंजूरी, सोमवार से होंगे जारी
punjabkesari.in Saturday, Dec 03, 2022 - 06:32 PM (IST)
नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले चुनावी बॉन्ड की 24वीं किस्त जारी करने की शनिवार को अनुमति दे दी। इनकी बिक्री पांच दिसंबर से होगी। इसी दिन गुजरात विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण भी होना है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री 5 दिसंबर से शुरू होगी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की 29 अधिकृत शाखाओं से इन बॉन्ड की खरीद 12 दिसंबर तक की जा सकेगी। चुनावी बॉन्ड की 23वीं किस्त 9 से 15 नवंबर तक खुली थी।
राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए नकदी के विकल्प के तौर पर चुनावी बॉन्ड जारी करने की व्यवस्था लागू की गई। बॉन्ड को कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित कंपनी खरीद सकती है। चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त की बिक्री 1-10 मार्च, 2018 में की गई थी।
चुनावी बॉन्ड को एसबीआई की लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर एवं मुंबई समेत 29 शाखाओं से खरीदा और भुनाया जा सकेगा।
एक चुनावी बॉन्ड की वैधता जारी किए जाने की तारीख से 15 दिनों तक होगी। वैधता अवधि बीतने के बाद अधिकृत शाखाओं में बॉन्ड जमा किए जाने पर राजनीतिक दलों को कोई भी भुगतान नहीं मिल पाएगा।
पिछले लोकसभा चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव में न्यूनतम एक प्रतिशत मत पाने वाले पंजीकृत दल चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा लेने के लिए पात्र हैं।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री 5 दिसंबर से शुरू होगी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की 29 अधिकृत शाखाओं से इन बॉन्ड की खरीद 12 दिसंबर तक की जा सकेगी। चुनावी बॉन्ड की 23वीं किस्त 9 से 15 नवंबर तक खुली थी।
राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए नकदी के विकल्प के तौर पर चुनावी बॉन्ड जारी करने की व्यवस्था लागू की गई। बॉन्ड को कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित कंपनी खरीद सकती है। चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त की बिक्री 1-10 मार्च, 2018 में की गई थी।
चुनावी बॉन्ड को एसबीआई की लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर एवं मुंबई समेत 29 शाखाओं से खरीदा और भुनाया जा सकेगा।
एक चुनावी बॉन्ड की वैधता जारी किए जाने की तारीख से 15 दिनों तक होगी। वैधता अवधि बीतने के बाद अधिकृत शाखाओं में बॉन्ड जमा किए जाने पर राजनीतिक दलों को कोई भी भुगतान नहीं मिल पाएगा।
पिछले लोकसभा चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव में न्यूनतम एक प्रतिशत मत पाने वाले पंजीकृत दल चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा लेने के लिए पात्र हैं।
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