मंगलुरु ऑटो रिक्शा धमाके की जांच की जिम्मेदारी एनआईए ने संभाली
punjabkesari.in Friday, Dec 02, 2022 - 10:05 AM (IST)

नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) कर्नाटक के मंगलुरु में एक ऑटो रिक्शा में हुए धमाके की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने अपने हाथ में ले ली है। इस धमाके में मुख्य संदिग्ध सहित दो लोग घायल हुए थे। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
कम ज्ञात संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस काउंसिल (आईआरसी) ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ‘‘ मुजाहिद भाइयों में से एक मोहम्मद शरीक’’ ने ‘कादिरी स्थित हिंदू मंदिर’’ पर हमले की कोशिश की थी।
यह घटना कंकनाडी पुलिस थाना क्षेत्र में घटित हुई थी और ऑटो रिक्शा चालक एवं प्रमुख संदिग्ध शारिक भी इसमें घायल हुआ था।
पुलिस ने घटना को आंतकवादी कृत्य करार दिया था और कड़े गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लगाई थी व वाहन में सवार एक यात्री और शारिक को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस मामले की जांच एनआईए से कराने की सिफारिश की थी।
राज्य सरकार ने जांच एनआईए से जांच की सिफारिश के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा, ‘‘ यह एनआईए अधिनियम 2008 की धार-6 के तहत अपराध है और मामले की आगे की जांच की जानी चाहिए।’’
कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने कहा कि एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियां केंद्र से औपचारिक अनुमति मिलने से पहले ही घटना के दिन से ही राज्य पुलिस के साथ काम कर रही हैं।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
कम ज्ञात संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस काउंसिल (आईआरसी) ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ‘‘ मुजाहिद भाइयों में से एक मोहम्मद शरीक’’ ने ‘कादिरी स्थित हिंदू मंदिर’’ पर हमले की कोशिश की थी।
यह घटना कंकनाडी पुलिस थाना क्षेत्र में घटित हुई थी और ऑटो रिक्शा चालक एवं प्रमुख संदिग्ध शारिक भी इसमें घायल हुआ था।
पुलिस ने घटना को आंतकवादी कृत्य करार दिया था और कड़े गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लगाई थी व वाहन में सवार एक यात्री और शारिक को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस मामले की जांच एनआईए से कराने की सिफारिश की थी।
राज्य सरकार ने जांच एनआईए से जांच की सिफारिश के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा, ‘‘ यह एनआईए अधिनियम 2008 की धार-6 के तहत अपराध है और मामले की आगे की जांच की जानी चाहिए।’’
कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने कहा कि एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियां केंद्र से औपचारिक अनुमति मिलने से पहले ही घटना के दिन से ही राज्य पुलिस के साथ काम कर रही हैं।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Related News
Recommended News
Recommended News

मुशर्रफ की तालिबान-समर्थक अफगान नीति पाकिस्तान के लिए साबित हुई दोधारी तलवार

धर्मशाला : पासू-शीला-भटेहड़ में नहीं थम रहा डायरिया का प्रकोप, 10 नए मामले आए सामने

छप्परनुमा मकान में अचानक लगी भीषण आग, चपेट में आने से 3 साल की मासूम की जिंदा जलकर मौत

फेसबुक लाइव आत्महत्या मामला: एक और आरोपी भेजा गया जेल... फर्जी तरीके से व्यापारी की जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप