अलग रह रहे पति के पासपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक करने का सीआईसी का आदेश अदालत ने किया खारिज

punjabkesari.in Tuesday, Nov 29, 2022 - 06:16 PM (IST)

नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्र को एक आरटीआई आवेदक के अलग रह रहे पति के पासपोर्ट से संबंधित विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि सीआईसी के आदेश को न तो समर्थन दिया जा सकता है और न ही बरकरार रखा जा सकता है।

अदालत ने मई 2020 के सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली विदेश मंत्रालय की याचिका पर अपना फैसला सुनाया।

अदालत ने अपने हालिया आदेश में कहा, “इस अदालत की सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता को आवश्यक खुलासे करने का निर्देश देने वाले मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश का न तो समर्थन किया जा सकता है और न ही उसे बरकरार रखा जा सकता है।”
उसने कहा, “15 मई 2020 के आदेश को रद्द किया जाता है।’’


आरटीआई आवेदक ने एक आवेदन दायर कर अपने अलग रह रहे पति के पासपोर्ट, विवाह प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण, पहचान प्रमाण और अन्य संबंधित दस्तावेजों से जुड़ा विवरण मांगा था।




यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

PTI News Agency

Recommended News