उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले को स्थानांतरित करने के खिलाफ दाखिल जैन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

punjabkesari.in Monday, Sep 26, 2022 - 08:54 PM (IST)

नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दाखिल एक याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। इस याचिका में जैन ने अपने खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करके उससे “लघु उत्तर” दाखिल करने के लिए कहा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 सितंबर को सूचीबद्ध किया।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने याचिका पर अपना रुख बताने के लिए अदालत से समय मांगा है।

जैन ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता के 23 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिन्होंने मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के पास से विशेष न्यायाधीश विकास ढल को स्थानांतरित करने का फैसला सुनाया था।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल, जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।

जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन और राहुल मेहरा ने दलील दी कि मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि जमानत याचिका पर 14 दिनों में फैसला लिया जाना चाहिए।

हरिहरन ने कहा, ‘‘आदेश में ही कहा गया है कि न्यायाधीश ईमानदार हैं। ऐसे में (मामले के) स्थानांतरण का क्या सवाल है? पक्षपात की बात निराधार है। इससे गलत संदेश जाता है।’’
पिछले हफ्ते, जैन ने जिला न्यायाधीश के आदेश को ‘‘गैर-कानूनी’’ करार देते हुए स्थानांतरण आदेश के खिलाफ दायर अपनी अर्जी को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था।

ईडी ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनयम के तहत 2017 में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी के आधार पर जैन एवं अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जैन पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिए धन शोधन का आरोप है।



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PTI News Agency

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