जीएसटी जांच प्राधिकरण का अधिकारियों को निर्देश, सीएमडी/सीईओ को तलब करने से बचें

punjabkesari.in Thursday, Aug 18, 2022 - 04:56 PM (IST)

नयी दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा) माल एवं सेवा (जीएसटी) जांच प्राधिकरण ने अधिकारियों से बिना सोचे-समझे गिरफ्तारी के अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करने और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के अधिकारियों को तलब करने से बचने के लिए कहा है। वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के अधिकारियों से आशय किसी कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) से है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के तहत जांच प्राधिकरण ने जीएसटी कानून के तहत कंपनियों के अधिकारियों को तलब करने और गिरफ्तारी तथा जमानत के प्रावधान को लेकर फील्ड अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।
प्राधिकरण ने कहा कि गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, इसलिए इसका उपयोग विश्वसनीय सबूतों पर आधारित होना चाहिए।

उसने कहा, ‘‘किसी की भी गिरफ्तारी जांच-पड़ताल और सोच-विचार किए बिना नहीं होनी चाहिए।’’
इन दिशानिर्देशों में जीएसटी कानून का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई है।

उच्चतम न्यायालय के एक फैसले को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी को लेकर यह दिशानिर्देश जारी किये गए है।
न्यायालय ने एक मामले में कहा था कि केवल इसलिए गिरफ्तारी की नहीं जा सकती है क्योंकि यह वैध है।
शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि गिरफ्तारी के अधिकार और इसके इस्तेमाल के औचित्य के बीच अंतर तय किया जाना चाहिए।


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PTI News Agency

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