दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा, थानों की सीसीटीवी प्रणाली में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं

punjabkesari.in Tuesday, Aug 09, 2022 - 04:32 PM (IST)

नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा) दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वर्तमान में उसके पुलिस थानों की सीसीटीवी प्रणाली में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है और इसके उन्नयन का मामला केंद्र सरकार के समक्ष लंबित है।
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा, ने इस पर निर्देश दिया कि केंद्र सरकार को भी चल रही कार्यवाही में एक पक्षकार बनाया जाए। अदालत ने कहा कि यह जरूरी है कि उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

न्यायमूर्ति मल्होत्रा ने इसके पहले कहा था कि पुलिस थानों में स्थापित सीसीटीवी प्रणाली में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ऑडियो और वीडियो फुटेज की सुविधा होनी चाहिए।
अदालत ने एक अगस्त को अपने आदेश में कहा था कि, ‘‘गृह मंत्रालय के माध्यम से यूओआई को वर्तमान याचिका में एक पक्ष के रूप में पेश करने का निर्देश दिया गया है।’’
अदालत का आदेश उस याचिका पर आया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता, जो एक मस्जिद के इमाम थे, को पुलिस थाने में पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कुछ लोगों द्वारा धमकाया गया और उनसे अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार किया गया।

अदालत ने मई में दिल्ली पुलिस से यह बताने को कहा था कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में संबंधित पुलिस थाने में अब तक ऑडियो सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील एम सूफियान सिद्दीकी ने कहा कि कानून के शासन की प्रधानता को बनाए रखने और लोगों के विश्वास को बहाल करने के लिए अदालत के आदेशों का शीघ्र अनुपालन आवश्यक था।

दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा कि 2018-2019 के दौरान उसने 192 पुलिस थानों और 53 पुलिस चौकियों में 2127 सीसीटीवी कैमरे लगवाए। रिपोर्ट में बताया गया कि हर पुलिस थाने में कुल 10 सीसीटीवी लगाए गए हैं, लेकिन वर्तमान में थानों-चौकियों पर लगाए गई सीसीटीवी प्रणाली में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

PTI News Agency

Recommended News