बैंक धोखाधड़ी : ईडी ने सड़क निर्माण कंपनी की 90 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क की

punjabkesari.in Saturday, Jul 02, 2022 - 07:38 PM (IST)

नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में धनशोधन निरोधक कानून के तहत हैदराबाद की एक सड़क निर्माण कंपनी की 90 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

बृहस्पतिवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक अस्थायी आदेश में तेलंगाना (हैदराबाद), पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम, प्रकाशम और कृष्णा जिलों) में स्थित 105 भूमि संपत्तियों और कंपनी मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रवर्तकों की हिस्सेदारी वाली 7.36 करोड़ रुपये की चल संपत्ति समेत कुल 96.21 करोड रुपये की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया।

धनशोधन का मामला मार्च, 2019 में रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड (मधुकॉन समूह की कंपनी) और उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है।

यह मामला तब शुरू हुआ, जब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एनएच-33 के रांची-रारगांव-जमेशदपुर खंड पर 114 किमी से 277.50 किमी (लगभग 163.50 किमी) के फोर-लेन के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, परिचालन एवं हस्तांतरण (डीबीएफओटी) पैटर्न के आधार पर मधुकॉन प्रोजेक्ट लिमिटेड को 18 मार्च 2011 को परियोजना सौंपी थी।

ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए मधुकॉन ग्रुप द्वारा रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड (आरईएल) नामक एक कंपनी बनाई गई थी। कम्मा श्रीनिवास राव, एस नामा सेतैया और नामा पृथ्वी तेजा उक्त कंपनी के संस्थापक निदेशक थे और मधुकॉन प्रोजेक्ट लिमिटेड परियोजना की इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) की ठेकेदार थी।

ईडी ने आरोप लगाया है कि मधुकॉन समूह पूरी ऋण राशि का लाभ उठाने के बावजूद परियोजना को ‘पूरा नहीं कर सका’ और बाद में उनका अनुबंध समाप्त कर दिया गया तथा उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर कंपनी के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया। अदालत ने मुकदमे का यह आदेश गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) तथा एनएचएआई की रिपोर्ट के आधार पर दिया था।
एजेंसी के अनुसार, जांच में पाया गया कि रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड के निदेशकों और प्रवर्तकों ने केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ (कंसोर्टियम) से लगभग 1,030 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया।

मधुकॉन समूह ने अपने घोषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरी ऋण राशि का ‘इस्तेमाल नहीं किया’ और इसे अन्य कार्यों के लिए अपनी संबद्ध संस्थाओं में खर्च कर दिया। इतना ही नहीं, समूह ने अपनी संबंधित मुखौटा संस्थाओं को फर्जी काम देकर ऋण की राशि का ‘गबन’ किया।
ईडी ने कहा है, ‘‘फॉरेंसिक ऑडिटर्स और एनएचएआई द्वारा कई निरीक्षणों से पता चला है कि मधुकॉन समूह द्वारा हासिल किए गए काम की जमीनी प्रगति केवल 50.24 प्रतिशत हुई थी, जबकि, उन्होंने पहले ही 90 प्रतिशत ऋण राशि प्राप्त कर ली थी।’’


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