उच्चतम न्यायालय ने मेघालय में कोक संयंत्रों की बंदी के आदेश पर रोक लगाई

punjabkesari.in Thursday, Jun 30, 2022 - 05:37 PM (IST)

नयी दिल्ली, 30 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मेघालय में मौजूद कोक संयंत्रों को 30 दिनों के भीतर हटाने के मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।
उच्च न्यायालय ने मेघालय में नए कोक संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी देने पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इस आदेश को जेएमके कोक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।

याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे बी पर्दीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि याची कंपनियों को उच्च न्यायालय के पास जाकर गुहार लगानी चाहिए।

पीठ ने कहा, ’’याचियों की तरफ से उनके वकील की दलीलें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष जाकर सुनवाई का हिस्सा बनना चाहिए। हालांकि, इस दौरान कोक संयंत्रों को समाप्त करने या हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लागू रहेगी।’’
उच्च न्यायालय ने 24 मार्च, 2022 को स्वतः संज्ञान लेते हुए मेघालय में मौजूद कोक संयंत्रों को हटाने और नए संयंत्रों को मंजूरी न देने का आदेश दिया था। यह कदम गौहाटी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी पी कातकेय की तरफ से दायर प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया था।

रिपोर्ट में मेघालय के कोक संयंत्रों को बंद करने की अनुशंसा की गई थी। इस समिति का गठन मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य में गैरकानूनी कोयला खनन पर लगाम के लिए जारी निर्देशों के अनुपालन की स्थिति परखने के लिए किया था।



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PTI News Agency

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