एनआईए ने दर्जी हत्याकांड में यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया, कहा : आरोपी आतंक फैलाना चाहते थे
punjabkesari.in Wednesday, Jun 29, 2022 - 03:47 PM (IST)

नयी दिल्ली, 29 जून (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने राजस्थान के उदयपुर में दो लोगों द्वारा एक दर्जी की "नृशंस हत्या" के संबंध में आतंकवाद निरोधी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत बुधवार को मामला दर्ज किया। इसके साथ ही एजेंसी ने कहा, ‘‘आरोपी देश भर में जनता के बीच आतंक फैलाना" चाहते थे।
एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए की टीमें उदयपुर पहुंच गई हैं और उन्होंने मामले की त्वरित जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, "आरोपी व्यक्तियों ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए आपराधिक कृत्य का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया था ताकि पूरे देश में लोगों के बीच दहशत फैलायी जा सके।’’
उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस घटना के संबंध में शुरू में मामला उदयपुर के धनमंडी थाने में दर्ज किया गया था।
प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 452, 302, 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए) और 34 के साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून, 1967 की धारा 16, 18 एवं 20 के तहत मामला फिर से दर्ज किया है।
उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों ने पीड़ित पर धारदार हथियारों से कई बार हमला किया था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए की टीमें उदयपुर पहुंच गई हैं और उन्होंने मामले की त्वरित जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, "आरोपी व्यक्तियों ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए आपराधिक कृत्य का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया था ताकि पूरे देश में लोगों के बीच दहशत फैलायी जा सके।’’
उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस घटना के संबंध में शुरू में मामला उदयपुर के धनमंडी थाने में दर्ज किया गया था।
प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 452, 302, 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए) और 34 के साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून, 1967 की धारा 16, 18 एवं 20 के तहत मामला फिर से दर्ज किया है।
उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों ने पीड़ित पर धारदार हथियारों से कई बार हमला किया था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Related News
Recommended News
Recommended News

बाइडन ने 280 अरब डॉलर के चिप्स अधिनियम पर हस्ताक्षर किए

संपत्ति के लालच में दामाद ने कराई सास और सौतेली बेटी की हत्या, पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी...यह थी वजह

सुरक्षा विशेषज्ञ ने संरा को किया आगाह, इस्लामिक स्टेट का अगला गढ़ हो सकता है अफ्रीका

Shravani Parv: शास्त्रों से जानें श्रावणी पर्व से जुड़ी खास जानकारी