सेबी का ध्यान फिनस्टॉक मामले में आठ इकाइयों के बैंक, डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश
punjabkesari.in Tuesday, Jun 28, 2022 - 04:29 PM (IST)

नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ध्यान फिनस्टॉक लिमिटेड के मामले में 76 लाख रुपये से अधिक की वसूली के लिए आठ इकाइयों के बैंक खातों के साथ-साथ शेयर और म्यूचुअल फंड को कुर्क करने का आदेश दिया है।
अगस्त, 2020 में बाजार नियामक सेबी ने इन इकाइयों पर जुर्माना लगाया था, जिसका भुगतान करने में वे विफल रही हैं। उसके बाद नियामक ने वसूली की कार्रवाई शुरू की है।
ध्यान फिनस्टॉक के मामले में इन इकाइयों पर धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार निषेध (पीएफयूटीपी) नियमों का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था। 76.2 लाख रुपये की बकाया राशि में शुरुआती जुर्माना, ब्याज और वसूली लागत शामिल है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
अगस्त, 2020 में बाजार नियामक सेबी ने इन इकाइयों पर जुर्माना लगाया था, जिसका भुगतान करने में वे विफल रही हैं। उसके बाद नियामक ने वसूली की कार्रवाई शुरू की है।
ध्यान फिनस्टॉक के मामले में इन इकाइयों पर धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार निषेध (पीएफयूटीपी) नियमों का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था। 76.2 लाख रुपये की बकाया राशि में शुरुआती जुर्माना, ब्याज और वसूली लागत शामिल है।
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