''''समिति ने एनसीएलटी के 23 सदस्यों के कार्यकाल के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया है''''

punjabkesari.in Wednesday, May 25, 2022 - 04:07 PM (IST)

नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 20 अप्रैल को एक बैठक की थी जिसमें राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के 23 सदस्यों के कार्यकाल से जुड़े मुद्दों पर विचार किया गया।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ को बताया कि मामले पर समिति गौर कर रही है और अगली बैठक एक सप्ताह या 10 दिनों के भीतर होने की संभावना है।
इस समिति में शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव भी शामिल हैं। मेहता ने कहा कि समिति ने चरित्र और अतीत की सत्यापन रिपोर्ट सहित मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है, जिन्हें 23 सदस्यों के उनके कर्तव्यों की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए कार्यकाल के विस्तार के संबंध में उपयुक्तता के आकलन के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है।

मेहता ने शीर्ष अदालत से मामले की सुनवाई 15 जून को करने का अनुरोध करते हुए कहा, ‘‘अगली बैठक एक सप्ताह या 10 दिनों के भीतर होने वाली है।’’
मेहता ने कहा कि एनसीएलटी के सदस्यों में से एक की सेवानिवृत्ति 20 जून को है। पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अधिकरण के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में मुद्दों को उठाया गया है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘सॉलिसिटर जनरल ने बताया है कि प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने 20 अप्रैल को बैठक की, जहां 2019 बैच के एनसीएलटी के 23 सदस्यों के कार्यकाल के बारे में विचार-विमर्श किया गया है।’’
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह की दलीलों पर गौर किया और कहा कि 2019 बैच के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन जुलाई, 2022 को समाप्त हो जाएगा, हालांकि यह अवधि कानूनी रूप से पांच साल के लिए होनी चाहिए।

पीठ ने मामले को 15 जून के लिए सूचीबद्ध किया और सॉलिसिटर जनरल को आगे इस संबंध में घटनाक्रम से अवगत कराने को कहा।



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PTI News Agency

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