सीबीआई, कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी की सूरत में तीन दिन पहले नोटिस दे : अदालत

punjabkesari.in Friday, May 20, 2022 - 09:32 PM (IST)

नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को कथित वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तार की जरूरत पड़ने पर उन्हें तीन दिन पहले नोटिस देने का निर्देश दिया।

पंजाब के तलवंडी साबो पावर लिमिटेड में कार्य करने के लिए 263 चीनी नागरिकों को कथित तौर पर वीजा दिलाने में मदद करने के लिए कार्ति पर 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया।
याचिका का सीबीआई ने विरोध किया और कहा कि इस समय इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
सीबीआई ने यह भी कहा कि यदि कार्ति को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ी तो उन्हें कम से कम 48 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा।
हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि सीबीआई को आरोपी को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ने पर, उन्हें तीन कार्य दिवस पहले नोटिस देना होगा।
दरअसल इससे पहले, कार्ति की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि नोटिस के खिलाफ उपयुक्त कानूनी उपाय के लिए यह अवधि कम है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस अदालत को ऐसा लगता है कि 48 घंटे की अवधि कम है और यदि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा करती है तो उस सूरत में कानूनी उपाय के लिए अर्जीकर्ता को कम से कम तीन कार्य दिवस का समय दिया जाना चाहिए।’’
अदालत ने कहा कि आरोपी वर्तमान में विदेश में हैं और उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह भारत पहुंचने के बाद 16 घंटों के अंदर जांच में शमिल हों।

यह रिश्वत प्रकरण कथित तौर पर 2011 में हुआ था जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे।


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PTI News Agency

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