उच्च न्यायालय ने सीबीआई निदेशक के खिलाफ विशेष अदालत के आदेश को रद्द किया

punjabkesari.in Wednesday, Apr 20, 2022 - 09:44 PM (IST)

नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक को एक विशेष अदालत द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

विशेष अदालत ने सीबीआई निदेशक से पूछा था कि उसके आदेशों के बावजूद एक केस फाइल पेश नहीं करने वाले एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ ‘अवमानना कार्यवाही शुरू करने का उल्लेख’ क्यों नहीं किया जाए।

न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय को अदालतों की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के तहत अधीनस्थ अदालतों के संदर्भ में जारी कथित अवमानना का संज्ञान लेने का अधिकार है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस आचरण को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने के लिए अधीनस्थ अदालत से मामले का उल्लेख उच्च न्यायालय को भेजे जाने की अपेक्षा की जाती है। कोई अधीनस्थ अदालत स्वयं अदालतों की अवमानना कानून के तहत अधिकार क्षेत्र निर्धारित नहीं कर सकती और यह कारण बताओ नोटिस नहीं जारी कर सकती कि अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।’’

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PTI News Agency

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