अदालत ने दिल्ली पुलिस को सरोजिनी नगर मार्केट में अवैध फेरीवालों के खिलाफ अभियान जारी रखने को कहा

punjabkesari.in Monday, Jan 24, 2022 - 09:24 PM (IST)

नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी को सरोजिनी नगर बाजार से अनधिकृत फेरीवालों को हटाने का अभियान जारी रखने का निर्देश दिया और कहा कि इस दिशा में अधिकारियों ने प्रभावी कदम उठाए हैं।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘ठोस कार्य हुआ है। हम चाहेंगे कि यह गति कायम रहे।’’ पीठ ने नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा कि उन्होंने काम किया है और “ऐसा नहीं है कि दुकानदारों को दोष नहीं दिया जाए। लगभग हर दुकानदार ने सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया है।”
पीठ ने कहा, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आदेशों का पालन करते हुए एनडीएमसी और पुलिस अधिकारियों ने सरोजिनी नगर बाजार में अतिक्रमण करने वालों को हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले में और कदम उठाए जाएं... हम एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को निर्देश देते हैं कि वे निगरानी जारी रखें और अतिक्रमणकारियों को हटाएं तथा सुनिश्चित करें कि हमारे आदेशों का पालन हो।’’
पीठ ने कहा कि यह लोगों की मानसिकता का प्रश्न है, क्योंकि वे देखते हैं कि अधिकारी उदार हैं या सख्त। पीठ ने कहा, “आपको यह संदेश देना होगा कि आप सख्त कार्रवाई करेंगे और उसके बाद परिणाम देखें। अगर हम अवमानना ​​नोटिस वापस लेते हैं तो चीजें वापस उसी स्थिति में आ जाएंगी।’’
अदालत सरोजिनी नगर बाजार में अतिक्रमण और वहां अनधिकृत फेरीवालों की उपस्थिति से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।



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PTI News Agency

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