एंटीलिया मामला: सचिन वाजे ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

punjabkesari.in Monday, Jan 17, 2022 - 11:30 PM (IST)

नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और अनुरोध किया कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के बाहर एक एसयूवी में विस्फोटक मिलने के सिलसिले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत उन पर मामला चलाने की जो मंजूरी दी गई है, उसे रद्द किया जाए।
यह अर्जी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जिसने वाजे के वकील से कहा कि वह उन प्रासंगिक निर्णयों की प्रतियां उसके समक्ष रखें जिस पर उनका मामला आधारित है। पीठ ने मामले को 24 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

केंद्र ने याचिका की विचारणीयता पर इस आधार पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं कि इसे बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना चाहिए था क्योंकि मामले से संबंधित सब कुछ मुंबई में हुआ है।

वाजे की ओर से पेश अधिवक्ता पुनीत बाली ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास इस मुद्दे पर क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा मंजूरी आदेश पारित किया गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी में स्थित है।

अधिवक्ता चैतन्य शर्मा के जरिये दायर याचिका में केंद्र द्वारा पारित दो सितंबर, 2021 के मंजूरी आदेश को रद्द करने और उसके परिणामस्वरूप राहत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों वाली एक एसयूवी मिलने और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में वाजे के खिलाफ मामला चलाने की मंजूरी दी थी।



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PTI News Agency

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