वसंत विहार में सही तरीके से करें सामाजिक दिव्यांगता ऑडिट : दिल्ली उच्च न्यायालय

punjabkesari.in Monday, Jan 17, 2022 - 08:27 PM (IST)

नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) से कहा कि वह वसंत विहार इलाके में सामाजिक दिव्यांगता ऑडिट ठीक तरह से करे, जहां नगर निकाय के अधिकारी फुटपाथ की उपयोगिता जांचने के लिए व्हीलचेयर से गए, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि मदद के साथ।
उच्च न्यायालय 15 नवंबर 2021 के अपने एक आदेश से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने कहा था कि फुटपाथ की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एसडीएमसी के इंजीनियर पूरी कॉलोनी के फुटपाथ पर बिना किसी मदद के व्हीलचेयर से चलेंगे।

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने कहा कि राज्य द्वारा निर्मित क्षेत्र में आवाजाही करने का अधिकार हर नागरिक को है। उन्होंने सवाल किया कि एसडीएमसी अधिकारी व्हीलचेयर पर स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं चल पा रहे थे।

उच्च न्यायालय ने एसडीएमसी के वकील से पूछा, ‘जब अधिकारी व्हीलचेयर पर घूम रहे थे, तब उन्हें क्या यह मुश्किल लगा?’ जवाब में वकील ने कहा, ‘नहीं, बिल्कुल भी नहीं।’
इस पर अदालत ने हैरत जताई कि उन्हें फुटपाथ पर चलना मुश्किल क्यों नहीं लगा। अदालत ने सवाल किया कि व्हीलचेयर पर बैठा अधिकारी खुद आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था? कोर्ट ने पूछा कि दूसरा व्यक्ति व्हीलचेयर को पीछे से क्यों धकेल रहा था?
उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर व्हीलचेयर पर बैठे लोगों को फुटपाथ पर इस तरह चलना पड़ता है तो एसडीएमसी को कॉलोनी के हर ऐसे व्यक्ति के लिए एक अधिकारी तैनात करना पड़ेगा, ताकि वह इन फुटपाथ पर चल सके, जिन्हें ठीक तरह से नहीं बनाया गया है।
अदालत ने एसडीएमसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सामाजिक दिव्यांगता ऑडिट उचित तरीके से किया जाए।
उच्च न्यायालय ने सवाल किया कि कई घरों के बाहर निर्मित रैंप एसडीएमसी के मानकों पर खरे क्यों नहीं उतरते हैं। अदालत ने एसडीएमसी को ऐसे रैंप हटाने का निर्देश दिया, ताकि व्हीलचेयर पर सवार लोगों और राहगीरों को कोई मुश्किल न हो।
अदालत ने पेड़ों का कंक्रीटीकरण रोकने और सड़कों पर अवैध रूप से खड़ी की गई कारों को हटाने में एसडीएमसी, पीडब्ल्यूडी व दिल्ली पुलिस सहित अन्य विभागों की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना की। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि राहगीरों के लिए बने फुटपाथ का इस्तेमाल कार पार्क करने के लिए न हो। पुलिस ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इस संदर्भ में दाखिल हलफनामे के आधार पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि पीडब्ल्यूडी आउटर रिंग रोड और वसंत विहार इलाके में मोदी मिल से एयरपोर्ट के बीच पेड़ों को लगातार पानी दे रहा है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में पेड़ों का कंक्रीटीकरण हटाने का काम भी जारी है। अब तक वसंत विहार इलाके में 1793 पेड़ों में से 1688 का कंक्रीटीकरण खत्म कर दिया गया है। पुलिस ने बाकी 105 पेड़ों का कंक्रीटीकरण खत्म करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय भवरीन कांधारी की ओर से दाखिल उस अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें वसंत विहार इलाके में सैकड़ों पेड़ों के कंक्रीटीकरण का आरोप लगाते हुए उनके संरक्षण की मांग की गई थी।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

PTI News Agency

Recommended News