अदालत से सरकार को 12 साल से कम आयु के बच्चों की टीकाकरण की तैयारियों का निर्देश देने का अनुरोध

punjabkesari.in Monday, Jan 17, 2022 - 06:14 PM (IST)

नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को एक याचिका दायर की गयी जिसमें 12 वर्ष और उससे कम आयु के बच्चों को कोविड-19 के टीके लगाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गयी।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि वह 22 मार्च को याचिका पर सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ताओं -12 वर्ष की बच्ची और एक अन्य- की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश वासुदेव ने दलील दी कि अभी मात्र 15 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 12 साल या उससे कम आयु के बच्चों के टीकाकरण के लिए कोई रूपरेखा पेश नहीं की गयी है।

बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों के टीकाकरण का मुद्दा एक नाबालिग की ओर से दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उठाया गया था और 12-17 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के तत्काल टीकाकरण के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। उस समय यह आशंका व्यक्त की गयी थी कि कोविड-19 की तीसरी लहर उन्हें और अधिक प्रभावित कर सकती है।

इस मामले में दो याचिकाकर्ता हैं - पहली याचिकाकर्ता एक नाबालिग लड़की है, जिसका प्रतिनिधित्व उसकी मां ने किया है और दूसरी याचिकाकर्ता एक नाबालिग बच्चे की मां खुद है।

याचिका में दावा किया गया है कि अप्रैल 2021 से मई 2021 के बीच संक्रमित व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े बताते हैं कि 2020 की तुलना में इस बार बच्चों के संक्रमित होने की घटनाएं काफी बढ़ गई है।



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PTI News Agency

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