अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी ने उच्च न्यायालय से जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई

punjabkesari.in Thursday, Dec 02, 2021 - 10:23 PM (IST)

नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में कथित बिचौलिये क्रिश्चन माइकल जेम्स ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से खुद को जमानत पर रिहा करने की अपील करते हुए कहा कि वह पहले ही तीन साल न्यायिक हिरासत में काट चुका है और यदि वह दोषी पाया भी गया तो उसे केवल पांच वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है।
साल 2018 के अंत में भारत प्रत्यर्पित किये गए जेम्स ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी से कहा कि कि साल 2003 से 2010 के बीच जब ये कथित अपराध हुए तब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अधिकतम दंड पांच वर्ष का कारावास था और साल 2014 में संशोधन कर सजा की अवधि को (सात वर्ष) तक बढ़ा दिया गया।

ब्रिटिश नागरिक जेम्स की ओर से उसके अधिवक्ता एल्जे के जोसेफ ने कहा, ''''मुझे गिरफ्तार कर 100 दिन तक दुबई में रखा गया। मुझे प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया। मैं तीन साल की न्यायिक हिरासत पूरी कर चुका हूं।''''
उन्होंने कहा, ''''2013 में प्राथमिकी दर्ज की गई। मेरे द्वारा प्रत्येक अपराध 2010 या उससे पहले किया गया था। इस प्रकार अधिकतम सजा पांच साल है...क्योंकि संशोधन 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ था।''''
सीबीआई द्वारा दर्ज इस मामले में जेम्स की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने जांच एजेंसी के वकील से दोषसिद्धि की सूरत में अधिकतम सजा दिये जाने के पहलू पर जवाब देने को कहा और मामले की सुनवाई आठ दिसंबर तक के लिये स्थगित कर दी।



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PTI News Agency

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