अंसल बंधुओं की सजा निलंबित करने से पीड़ितों को मानसिक आघात पहुंचेगा:पुलिस ने अदालत से कहा

punjabkesari.in Thursday, Nov 25, 2021 - 12:44 AM (IST)

नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) दिल्ली पुलिस ने बुधवार को यहां की एक अदालत को बताया कि उपहार सिनेमा अग्निकांड के 1997 के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल को मिली सात साल की सजा को निलंबित करने से पीड़ितों को मानसिक आघात पहुंचेगा।

पुलिस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल को बताया कि सजा मिलने से त्रासदी के पीड़ितों को एक तरह से सांत्वना मिली और न्याय प्रणाली में उनके विश्वास को मजबूत किया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ए.टी. अंसारी ने अदालत को बताया कि अगर दोषियों को दी गई सात साल की सजा को 15 दिनों के बाद निलंबित कर दिया जाता है, तो यह हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में इस देश के आम नागरिकों के विश्वास को और कम करेगा।

अंसारी ने अदालत से कहा कि साक्ष्यों से की गई छेड़छाड़ न्याय प्रणाली पर हमले से कम नहीं है, जिससे दिल्ली की न्यायपालिका की संस्थागत अखंडता को कम करने का प्रयास किया गया।

यह मामला उपहार अग्निकांड के मुख्य मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ से संबंधित था, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में अंसल बंधुओं को उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी।



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PTI News Agency

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