एक से बीस अक्टूबर के बीच डीजल, पेट्रोल से चलने वाले 270 पुराने वाहन जब्त
punjabkesari.in Saturday, Oct 23, 2021 - 09:34 AM (IST)
नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने डीजल और पेट्रोल चालित पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 1 से 20 अक्टूबर के बीच ऐसे 270 वाहन जब्त किये हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
इस साल जनवरी से 20 अक्टूबर के बीच कुल 664 वाहनों को जब्त किया गया है, जिनमें 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल चालित व 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल चालित वाहन शामिल हैं।
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इनमें से 300 से अधिक वाहनों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
विभाग ने पहले एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के मालिकों को सलाह दी थी कि वे इनका इस्तेमाल न करें तथा इन्हें अधिकृत केंद्रों पर कबाड़ में दे दें।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हालांकि सभी प्रकार के वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) 15 साल के लिए वैध हैं, लेकिन दिल्ली में डीजल वाहन 10 साल से अधिक नहीं चल सकते।
पुराने वाहनों को जब्त करने की गतिविधि इस वर्ष कोविड-19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण बाधित हुई थी।
आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल सितंबर तक 132 डीजल और 262 पेट्रोल चालित वाहनों सहित कुल 394 पुराने वाहनों को जब्त किया गया ।
अधिकारियों ने कहा कि लॉकडाउन के बाद विभिन्न गतिविधियों को फिर से खोलने के बाद, जून से जब्त किए गए वाहनों की संख्या बढ़ने लगी।
आंकड़ों से पता चलता है कि 1-20 अक्टूबर की अवधि में कुल 270 वाहन जब्त किए गए।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
इस साल जनवरी से 20 अक्टूबर के बीच कुल 664 वाहनों को जब्त किया गया है, जिनमें 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल चालित व 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल चालित वाहन शामिल हैं।
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इनमें से 300 से अधिक वाहनों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
विभाग ने पहले एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के मालिकों को सलाह दी थी कि वे इनका इस्तेमाल न करें तथा इन्हें अधिकृत केंद्रों पर कबाड़ में दे दें।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हालांकि सभी प्रकार के वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) 15 साल के लिए वैध हैं, लेकिन दिल्ली में डीजल वाहन 10 साल से अधिक नहीं चल सकते।
पुराने वाहनों को जब्त करने की गतिविधि इस वर्ष कोविड-19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण बाधित हुई थी।
आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल सितंबर तक 132 डीजल और 262 पेट्रोल चालित वाहनों सहित कुल 394 पुराने वाहनों को जब्त किया गया ।
अधिकारियों ने कहा कि लॉकडाउन के बाद विभिन्न गतिविधियों को फिर से खोलने के बाद, जून से जब्त किए गए वाहनों की संख्या बढ़ने लगी।
आंकड़ों से पता चलता है कि 1-20 अक्टूबर की अवधि में कुल 270 वाहन जब्त किए गए।
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