दिल्ली दंगा: अदालत ने रिपोर्ट नहीं देने पर पुलिस आयुक्त को कार्रवाई की चेतावनी दी

punjabkesari.in Saturday, Oct 23, 2021 - 09:34 AM (IST)

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) यहां की एक अदालत ने 2020 के दंगों के मामले में रिपोर्ट पेश नहीं करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त की जमकर खिंचाई की और उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई क्यों न की जाए।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने इस बात पर गौर किया था कि जांच अधिकारी और अभियोजक ने ‘‘बहुत ही लापरवाह तरीके से’’ स्थगन की मांग की थी और इसके बाद अदालत ने 25 सितंबर को पुलिस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था और पुलिस आयुक्त को जांच करने का निर्देश दिया था।

आदेश के लगभग एक महीने बाद, 21 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट ने पुलिस पर लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया था लेकिन इस पर ध्यान दिया कि आयुक्त की ओर से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

अदालत ने कहा, ‘‘दिल्ली के पुलिस आयुक्त से उनके हस्ताक्षरों वाला स्पष्टीकरण भारत सरकार के सचिव (गृह) के माध्यम से मांगा जाए कि पिछले आदेश के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के लिए उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई क्यों न की जाए।’’
अदालत ने पुलिस आयुक्त और डीसीपी (उत्तर पूर्व) को भी आगाह किया कि अगर जांच अधिकारी दंगों के मामले में आदेशों के अनुपालन के लिए स्थगन की मांग करते हैं तो उन पर व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगाये जाने के लिए वह खुद जिम्मेदार होंगे।



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PTI News Agency

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