न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक की जमानत याचिका खारिज की
punjabkesari.in Wednesday, Oct 20, 2021 - 10:23 PM (IST)
नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ धन शोधन के मामले में मेडिकल आधार पर जमानत का अनुरोध किया था।
न्यायालय ने कहा कि यह इस तरह की मेडिकल आपात स्थिति का मामला नहीं है।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने पूर्व निदेशक शिव प्रिया की याचिका खारिज कर दी, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चार अगस्त के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
हालांकि शीर्ष न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश, धन शोधन निवारण अधिनियम, लखनऊ को याचिकाकर्ता द्वारा दायर नियमित जमानत की अर्जी का शीघ्रता से और इस आदेश की पावती पाने से एक महीने के अंदर निस्तारण करने का निर्देश दिया।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
न्यायालय ने कहा कि यह इस तरह की मेडिकल आपात स्थिति का मामला नहीं है।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने पूर्व निदेशक शिव प्रिया की याचिका खारिज कर दी, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चार अगस्त के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
हालांकि शीर्ष न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश, धन शोधन निवारण अधिनियम, लखनऊ को याचिकाकर्ता द्वारा दायर नियमित जमानत की अर्जी का शीघ्रता से और इस आदेश की पावती पाने से एक महीने के अंदर निस्तारण करने का निर्देश दिया।
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