दक्षिण दिल्ली में अवैध रूप से बनाए मंदिर को तोड़ा जाएगा : दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया
punjabkesari.in Sunday, Oct 03, 2021 - 04:47 PM (IST)
नयी दिल्ली, तीन अक्टूबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि अधिकारी दक्षिणी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में अवैध रूप से निर्मित मंदिर को गिराने की योजना बना रहे हैं।
दिल्ली सरकार ने यह दलील तब दी जब एक संपत्ति के सामने से अतिक्रमण हटाने की मांग करने वाली एक याचिका अदालत में सुनवाई के लिए आई।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने संपत्ति के मालिक की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है और दिल्ली सरकार, पुलिस उपायुक्त (दक्षिण), हौज खास से जवाब मांगा है।
अदालत ने अधिकारियों से एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले में आगे की सुनवाई आठ अक्टूबर को तय की है।
दिल्ली सरकार और डीसीपी (दक्षिण) का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अनुपम श्रीवास्तव ने दलील दी कि अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हैं और पहले ही स्थल पर अवैध अतिक्रमण को चार अक्टूबर को ध्वस्त करने की योजना बना चुके हैं।
उन्होंने कहा कि मंदिर गिराने के लिए पुलिस सहायता की आवश्यकता होगी और अदालत को आश्वासन दिया कि पुलिस सोमवार को प्रस्तावित अतिक्रमण रोधी अभियान को चलाने के लिए दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।
अदालत ने उस व्यक्ति को भी नोटिस जारी किया, जिसने कथित अनधिकृत निर्माण किया है और जिसे याचिकाकर्ता पहचानता नहीं है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
दिल्ली सरकार ने यह दलील तब दी जब एक संपत्ति के सामने से अतिक्रमण हटाने की मांग करने वाली एक याचिका अदालत में सुनवाई के लिए आई।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने संपत्ति के मालिक की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है और दिल्ली सरकार, पुलिस उपायुक्त (दक्षिण), हौज खास से जवाब मांगा है।
अदालत ने अधिकारियों से एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले में आगे की सुनवाई आठ अक्टूबर को तय की है।
दिल्ली सरकार और डीसीपी (दक्षिण) का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अनुपम श्रीवास्तव ने दलील दी कि अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हैं और पहले ही स्थल पर अवैध अतिक्रमण को चार अक्टूबर को ध्वस्त करने की योजना बना चुके हैं।
उन्होंने कहा कि मंदिर गिराने के लिए पुलिस सहायता की आवश्यकता होगी और अदालत को आश्वासन दिया कि पुलिस सोमवार को प्रस्तावित अतिक्रमण रोधी अभियान को चलाने के लिए दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।
अदालत ने उस व्यक्ति को भी नोटिस जारी किया, जिसने कथित अनधिकृत निर्माण किया है और जिसे याचिकाकर्ता पहचानता नहीं है।
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