न्यायालय ने नीट में आरक्षण के फैसले के खिलाफ याचिका पर केंद्र, एमसीसी से जवाब मांगे
punjabkesari.in Saturday, Sep 18, 2021 - 09:10 AM (IST)
नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए नीट परीक्षा से प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के 29 जुलाई के नोटिस के खिलाफ एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) से जवाब तलब किया।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने नोटिस जारी किया और केंद्र तथा एमसीसी से आठ याचिकाकर्ताओं की याचिका पर जवाब मांगे।
इन याचिकाकर्ताओं में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की परास्नातक परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुछ लोग शामिल हैं।
पीठ ने याचिका को इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं के साथ संलगन कर दिया है। इससे पहले, न्यायालय ने छह सितंबर को इसी तरह की याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किये थे।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने नोटिस जारी किया और केंद्र तथा एमसीसी से आठ याचिकाकर्ताओं की याचिका पर जवाब मांगे।
इन याचिकाकर्ताओं में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की परास्नातक परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुछ लोग शामिल हैं।
पीठ ने याचिका को इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं के साथ संलगन कर दिया है। इससे पहले, न्यायालय ने छह सितंबर को इसी तरह की याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किये थे।
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