तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी ने पीएमएलए मामले में समन को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी
punjabkesari.in Saturday, Sep 18, 2021 - 09:08 AM (IST)
नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय से जारी समन को रद्द करने का अनुरोध शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से किया। दोनों ने कहा कि वे कोलकाता के रहने वाले हैं और उन्हें दिल्ली में जांच में सहयोग करने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए।
अदालत के समक्ष यह अर्जी तुरंत सुनवाई के अनुरोध के साथ आयी है और इसपर 21 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। गौरतलब है कि इसी दिन अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से दिल्ली में जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने और सभी दस्तावेज पेश करने को कहा गया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और उनकी पत्नी ने 10 सितंबर के समन को चुनौती दी है और अनुरोध किया है कि ईडी का निर्देश दिया जाए कि वह दोनों को इस मामले की जांच में सहयोग के लिए दिल्ली आने को बाध्य ना करे।
डायमंड हार्बर सीट से सांसद 33 वर्षीय अभिषेक तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं।
याचिका में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा दी गई है और उसके अनुसार, महिला को अपने निवास वाले शहर से बाहर जांच में शामिल होने जाने की आवश्यकता नहीं है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
अदालत के समक्ष यह अर्जी तुरंत सुनवाई के अनुरोध के साथ आयी है और इसपर 21 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। गौरतलब है कि इसी दिन अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से दिल्ली में जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने और सभी दस्तावेज पेश करने को कहा गया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और उनकी पत्नी ने 10 सितंबर के समन को चुनौती दी है और अनुरोध किया है कि ईडी का निर्देश दिया जाए कि वह दोनों को इस मामले की जांच में सहयोग के लिए दिल्ली आने को बाध्य ना करे।
डायमंड हार्बर सीट से सांसद 33 वर्षीय अभिषेक तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं।
याचिका में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा दी गई है और उसके अनुसार, महिला को अपने निवास वाले शहर से बाहर जांच में शामिल होने जाने की आवश्यकता नहीं है।
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