अदालत ने हनी सिंह को अमीरात में संपत्ति पर तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने पर रोक लगायी

punjabkesari.in Friday, Sep 17, 2021 - 10:31 AM (IST)

नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पंजाबी गायक और संगीतकार यो यो हनी सिंह को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में उनके या उनकी कंपनियों के स्वामित्व वाली अचल और चल संपत्ति पर तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने पर रोक लगा दी।
सिंह की पत्नी के वकील ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने सिंह को अपनी उन कंपनियों के दस्तावेज भी दाखिल करने का निर्देश दिया जो विदेश में पंजीकृत हैं। सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है।
अदालत ने यह निर्देश शालिनी तलवार की एक याचिका पर दिया। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति दुबई में तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने और कुछ संपत्तियों का निपटारा करने की प्रक्रिया में हैं।

शालिनी तलवार का प्रतिनिधित्व वकील संदीप कपूर, अपूर्व पांडे और जीजी कश्यप ने किया। उन्होंने अदालत को बताया कि सिंह का दुबई में 333.73 वर्ग मीटर का एक महंगा मकान है जिसे सिंह विदेश में स्थापित अपनी एक कंपनी के माध्यम से उनके लिए (शालिनी) के लिए खरीदा था।

इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। यो यो हनी सिंह के नाम से मशहूर हिरदेश सिंह और तलवार ने 23 जनवरी, 2011 को शादी की थी।



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PTI News Agency

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