आम्रपाली के पूर्व निदेशक की 4.79 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है : ईडी ने न्यायालय से कहा

punjabkesari.in Tuesday, Sep 14, 2021 - 10:35 AM (IST)

नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने आम्रपाली समूह के एक पूर्व निदेशक की 4.79 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है और मुखौटा कंपनियों के माध्यम से किए गए घर खरीदारों के पैसे के हेरफेर की जांच की जा रही है।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ को बताया कि कुर्क की गई संपत्तियां प्रेम मिश्रा की अपराध से अर्जित थीं, जो रियलिटी फर्म में निदेशक था।
वहीं, अदालत द्वारा नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर पवन कुमार अग्रवाल ने ईडी के दावों पर कहा कि प्रेम मिश्रा पर 10.26 करोड़ रुपये की राशि बकाया है और यह फॉरेंसिक ऑडिट तथा अदालत के 2019 के फैसले में दर्ज है।

शीर्ष अदालत ने जैन से ईडी की स्थिति रिपोर्ट और मिश्रा की संपत्तियों की कुर्की के आदेश की एक प्रति फॉरेंसिक ऑडिटर को देने को कहा, ताकि वह विवरण का मिलान कर सकें और इस सप्ताह के अंत में रिपोर्ट जमा कर सकें।

पीठ ने निर्देश दिया कि ईडी से संबंधित एक अधिकारी भी मिश्रा से संबंधित विवरण जुटाने में अग्रवाल को सहायता प्रदान करेगा।

मिश्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि अगर कार्यवाही अदालत के समक्ष जानी है तो उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

जैन ने इसपर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि धनशोधन रोकथाम संबंधी कार्यवाही जारी रहेगी क्योंकि इस संबंध में मामला दर्ज हुआ है।

सुनवाई बेनतीजा रही, जो 20 सितंबर को जारी रहेगी।



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PTI News Agency

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