कोविड-19: न्यायालय ने आत्महत्या के मामलों में मुआवजे के फैसले पर केंद्र से पुनर्विचार को कहा

punjabkesari.in Tuesday, Sep 14, 2021 - 10:35 AM (IST)

नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से कहा कि कोविड-19 का पता चलने के बाद आत्महत्या करने वाले लोगों को मुआवजे के दायरे से अलग रखने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह ऐसे लोगों को मुआवजे के दायरे से अलग रखने के फैसले से प्रथमदृष्टया सहमत नहीं हैं।

शीर्ष अदालत 30 जून के फैसले के निर्देशों के अनुरूप मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया सरल करने के लिए केंद्र द्वारा जारी नये दिशानिर्देशों पर विचार कर रहा है।

शीर्ष अदालत ने सॉलीसिटर जनरल से उन लोगों के बारे में पूछा जिन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित रहते हुए आत्महत्या कर ली थी।

पीठ ने कहा कि कोविड-19 होते हुए आत्महत्या के मामलों को मुआवजे के दायरे से अलग रखना दिशानिर्देशों के तहत प्रथमदृष्टया स्वीकार्य नहीं है।

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘आपको इस पर पुनर्विचार करना होगा।’’

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PTI News Agency

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