पहलवान सुशील कुमार और अन्य के खिलाफ हत्या के मामले में आरोपपत्र दाखिल
punjabkesari.in Monday, Aug 02, 2021 - 06:38 PM (IST)
नयी दिल्ली, दो अगस्त (भाषा) दिल्ली पुलिस ने यहां छत्रसाल स्टेडियम में एक पूर्व जूनियर कुश्ती चैंपियन की कथित हत्या के मामले में सोमवार को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और 19 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) सतवीर सिंह लांबा के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसमें कुमार को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया गया है।
न्यायाधीश मंगलवार को 1,000 पृष्ठ के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की तारीख की घोषणा करेंगे।
आरोप पत्र में कुमार समेत 13 लोगों के नाम हैं। इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पांच फरार हैं।
सुशील कुमार और उनके साथियों ने 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ और उसके दो दोस्तों सोनू और अमित कुमार के साथ 4 और 5 मई की दरम्यानी रात को कथित तौर पर मारपीट की थी। बाद में सागर ने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने पहले सुशील को हत्या का ''''मुख्य अपराधी और षड्यंत्रकारी'''' बताया था और कहा था कि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं जिसमें सुशील और उनके सहयोगियों को धनखड़ को लाठी से पीटते देखा जा सकता है।
कुमार, हत्या, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश सहित अन्य अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे हैं। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है।
दिल्ली पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 308, 364, 365, 325, 323, 34 और 342 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
इसके अलावा, प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 452 , 188, 269, 120-बी, 34, 147 और 148 506 , 392, 394, 397 , 411 और 506 व शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराएं भी शामिल हैं।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) सतवीर सिंह लांबा के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसमें कुमार को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया गया है।
न्यायाधीश मंगलवार को 1,000 पृष्ठ के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की तारीख की घोषणा करेंगे।
आरोप पत्र में कुमार समेत 13 लोगों के नाम हैं। इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पांच फरार हैं।
सुशील कुमार और उनके साथियों ने 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ और उसके दो दोस्तों सोनू और अमित कुमार के साथ 4 और 5 मई की दरम्यानी रात को कथित तौर पर मारपीट की थी। बाद में सागर ने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने पहले सुशील को हत्या का ''''मुख्य अपराधी और षड्यंत्रकारी'''' बताया था और कहा था कि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं जिसमें सुशील और उनके सहयोगियों को धनखड़ को लाठी से पीटते देखा जा सकता है।
कुमार, हत्या, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश सहित अन्य अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे हैं। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है।
दिल्ली पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 308, 364, 365, 325, 323, 34 और 342 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
इसके अलावा, प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 452 , 188, 269, 120-बी, 34, 147 और 148 506 , 392, 394, 397 , 411 और 506 व शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराएं भी शामिल हैं।
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