ईटीएफ निवेशकों के लिए उसी दिन के कारोबार के दौरान का शुद्धि परिसम्पत्ति मूल्य लागू होगा

punjabkesari.in Friday, Jul 30, 2021 - 11:41 PM (IST)

नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के यूनिट के सौदों के लिये ‘इंट्रा डे’ यानी एक ही दिन की खरीद-बिक्री से जुड़े प्रतिभूतियों को लेकर शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) के उपयोग से संबंधित दिशानिर्देश जारी किया।

इसके तहत बड़े निवेशकों के सीधे संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) से ईटीएफ सौदों के लिये इंट्रा-डे एनएवी लागू होगा।
म्यूचुअल फंड उद्योग से मिली प्रतिक्रिया और सेबी की म्यूचुअल फुंड परामर्श समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय किया गया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि अधिकृत प्रतिभागियों और बड़े निवेशक द्वारा सीधे एएमसी (एसेट मैनेजमेंट कंपनी) के साथ ईटीएफ की इकाइयों में लेनदेन के लिए ‘इंट्रा-डे एनएवी’ का प्रावधान किया है। इसके लिये एनएवी निष्पादित मूल्य पर आधारित होंगे। यह मूल्य वह है जिस पर प्रतिभूतियों/जिंसों की खरीद-बिक्री होती है।

नियामक के अनुसार इस संदर्भ में उपुयक्त तरीके से जानकारी योजना से जुड़े दस्तावेज, महत्वपूर्ण सूचना ज्ञापन और साझा आवेन फॉर्म में देने होंगे।


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PTI News Agency

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