कोविड-19 के शिकार लोगों के परिवारों के मुआवजे के लिए दिशानिर्देश विमर्श की प्रक्रिया में: सरकार
punjabkesari.in Wednesday, Jul 28, 2021 - 08:05 PM (IST)
नयी दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा) केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि कोविड-19 के शिकार हुए लोगों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि दिए जाने के संबंध में दिशानिर्देशों को तैयार करने को लेकर फिलहाल विचार-विमर्श चल रहा है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ नामक 2021 की रिट याचिका संख्या 539 में 30 जून 2021 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को यह निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को जीवन के नुकसान के लिए अनुग्रह सहायता के लिए दिशा निर्देशों की सिफारिश करे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इस निर्णय के अनुसार सभी हितधारकों के साथ मामले पर परामर्श किया जा रहा है।’’
उच्चतम न्यायालय ने 30 जून को एनडीएमए को कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए छह सप्ताह में दिशानिर्देश जारी करने को कहा था। अदालत ने यह भी कहा था कि एनडीएमए अपने वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहा।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ नामक 2021 की रिट याचिका संख्या 539 में 30 जून 2021 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को यह निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को जीवन के नुकसान के लिए अनुग्रह सहायता के लिए दिशा निर्देशों की सिफारिश करे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इस निर्णय के अनुसार सभी हितधारकों के साथ मामले पर परामर्श किया जा रहा है।’’
उच्चतम न्यायालय ने 30 जून को एनडीएमए को कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए छह सप्ताह में दिशानिर्देश जारी करने को कहा था। अदालत ने यह भी कहा था कि एनडीएमए अपने वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहा।
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