कार्लाइल सौदा: सैट ने सेबी के आदेश को रद्द किया, पीएनबी हाउसिंग को ईजीएम की अनुमति दी

punjabkesari.in Tuesday, Jun 22, 2021 - 01:42 PM (IST)

नयी दिल्ली, 21 जून (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश को रद्द करते हुए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को मंगलवार को शेयरधारकों की बैठक की अनुमति दे दी। इस बैठक में निजी इक्विटी कंपनी कार्लाइल के आवास वित्त कंपनी में 4,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। साथ ही अन्य के निवेश प्रस्तावों पर भी विचार होगा।
हालांकि, शेयरधारकों के मतदान के नतीजों की घोषणा न्यायाधिकरण के अगले आदेश तक नहीं होगी।
इससे पहले पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने शेयर बाजारों को सूचित किया था कि उसने सेबी के 18 जून के आदेश को चुनौती दी है। नियामक ने अपने आदेश में कंपनी को कार्लाइल समूह के साथ प्रस्तावित 4,000 करोड़ रुपये के सौदे में शेयरधारकों के मतदान पर आगे बढ़ने से रोक दिया था।
नियामक ने कंपनी को निर्देश दिया था कि वह संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करे। कंपनी से कहा गया था कि वह पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा शेयरों के मूल्यांकन तक प्रस्तावित निवेश प्रस्ताव को टाल दे।
असाधारण आमसभा (ईजीएम) मंगलवार यानी 22 जून को होनी है।
सेबी ने एक अनूठा कदम उठाते हुए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को न केवल प्रस्ताव पर वोटिंग से रोक दिया था, बल्कि यह निर्देश भी दिया था कि इस मामले को नए सिरे से कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाए और उसके बाद स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लिया जाए।
प्रस्तावित सौदे के तहत पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कार्लाइल समूह और अन्य इकाइयों को 4,000 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां आवंटित करेगी। इस सौदे से अंतत: निजी इक्विटी कंपनी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की प्रमुख शेयरधारक हो जाएगी।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने सोमवार सुबह सेबी के आदेश के खिलाफ सैट में अपील की।
इस मामले की तत्काल सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि 31 मई, 2021 को दिए गए ईजीएम के नोटिस के एजेंडा संख्या एक (तरजीही शेयर जारी करने) को रोकना उचित नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पहले ही शुरू हो गई है।
न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति एम टी जोशी की पीठ ने कहा कि इस मामले में कोई तथ्यात्मक विवाद नहीं है। सिर्फ आईसीडीआर नियमनों की व्याख्या तथा कंपनी कानून (कंपनी के संविधान के साथ पढ़ा जाए) पर विचार करने की जरूरत है।
सेबी को इस अपील पर 26 जून तक अपना जवाब देने को कहा गया है।

अपने पांच पृष्ठ के आदेश में न्यायाधिकरण ने कहा कि ईजीएम 22 जून को ही आयोजित होगी और सदस्य एजेंडा संख्या एक पर विचार करेंगे।
हालांकि, इसके नतीजों की घोषणा नहीं की जाएगी और इसे सीलबंद कवर में रखा जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि इस बारे में कंपनी एनएसडीएल को विशेष निर्देश जारी करेगी जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जिम्मेदारी है। एनएसडीएल को कंपनी निर्देश देगी कि वह इन नतीजों का खुलासा किसी से नहीं करे।
बीएसई में सोमवार को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का शेयर पांच प्रतिशत टूटकर 702.40 रुपये पर आ गया। यह इसका निचला सर्किट है। एनएसई में कंपनी का शेयर 4.99 प्रतिशत टूटकर 700.95 रुपये पर बंद हुआ।
एक प्रॉक्सी सलाहकार कंपनी तथा कई हलकों से चिंता जताए जाने के बाद यह प्रस्तावित सौदा सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक की निगाह में आ गया था।
एक बार यह सौदा पूरा होने के बद आवास वित्त कंपनी में कार्लाइल समूह की हिस्सेदारी 32.21 प्रतिशत से बढ़कर 50.16 प्रतिशत हो जाएगी। इस घटनाक्रम से खुली पेशकश लाने की जरूरत होगी।
इस बीच, ऐसी भी खबरें आई हैं कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के निदेशक मंडल में हितों के टकराव की स्थिति बन गई है। कई निदेशकों के कार्लाइल के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क हैं।


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PTI News Agency

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