उर्वरक घोटाला : राजद सांसद अमरेंद्र धारी ने रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

punjabkesari.in Wednesday, Jun 16, 2021 - 07:51 PM (IST)

नयी दिल्ली, 16 जून (भाषा) राजद सांसद अमरेंद्र धारी सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय से बुधवार को अपनी वह याचिका वापस ले ली जिसमें उन्होंने खुद को 10 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजे जाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

ईडी ने सिंह को कथित उर्वरक घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले में दो जून को गिरफ्तार किया था। वह इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।

राज्यसभा सदस्य सिंह के वकील ने न्यायमूर्ति नवीन चावला को सूचित किया कि उनके मुवक्किल का आवेदन निचली अदालत में लंबित है और रिमांड आदेश में की गई खास टिप्पणियों पर गौर किए बिना आवेदन पर वहां निर्णय होने देना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि रिमांड आदेश में की गईं टिप्पणियों पर गौर किए बिना निचली अदालत को जमानत याचिका पर निर्णय करना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘याचिका का निपटारा किया जाता है क्योंकि यह वापस ले ली गई है।’’
ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित महाजन पेश हुए।

सांसद एवं कारोबारी सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने दो जून को धनशोधन रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में हैं।

सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल के माध्यम से आग्रह किया था कि उन्हें 10 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के तीन जून का आदेश निरस्त किया जाये।
उन्होंने दावा किया था कि विशेष न्यायाधीश के आदेश में मामले से संबंधित तथ्यों, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री और मौजूदा कानून का ध्यान नहीं रखा गया।

मामला इफको और इंडिया पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) से संबंधित कथित उर्वरक घोटाले से जुड़ा है जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले महीने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था।

बाद में, इस प्रकरण में ईडी ने धनशोधन के आरोप में मामला दर्ज किया था।

सिंह को मामले से जुड़ी कंपनी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बताया जाता है जिसकी पहचान ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के रूप में हुई है।



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PTI News Agency

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