महाराष्ट्र के बाहर की किसी एजेंसी को जांच सौंपने की परमबीर की याचिका पर न्यायालय करेगा सुनवाई

punjabkesari.in Monday, May 17, 2021 - 10:14 PM (IST)

नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ सभी मामलों को महाराष्ट्र के बाहर सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी को अंतरित करने की सिंह की नयी याचिका पर उच्चतम न्यायालय मंगलवार को सुनवाई करेगा।

सिंह ने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री और राकांपा के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप लगाये थे, जिसके बाद उन्हें 17 मार्च को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया गया और महाराष्ट्र राज्य होमगार्ड का जनरल कमांडर बना दिया गया।

बंबई उच्च न्यायालय ने देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिये थे। इन आरोपों से उठे विवाद के कुछ दिन बाद देशमुख को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

1988 बैच के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सिंह ने शीर्ष अदालत में अपनी नयी याचिका में आरोप लगाया है कि उन्हें राज्य सरकार और उसके तंत्र की अनेक जांच का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इन मामलों को महाराष्ट्र से बाहर हस्तांतरित करने तथा सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की।

अदालतों में सिंह का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अवकाशकालीन पीठ मंगलवार को सुनवाई करेगी।

मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख ने अपनी नयी याचिका में राज्य सरकार, सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस प्रमुख को पक्ष बनाया है।

सिंह ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी एक पिछली याचिका में देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत पुलिस अधिकारियों से बार और रेस्तराओं से 100 करोड़ रुपये वसूलने को कहा था।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

PTI News Agency

Recommended News