मच्छर मारने के रैकेट का मूल्य 121 रुपये से कम होने पर नहीं किया जा सकेगा आयात
punjabkesari.in Monday, Apr 26, 2021 - 11:51 PM (IST)
नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) सरकार ने मच्छर मारने वाले 121 रुपये से कम मूल्य के रैकेट के आयात पर सोमवार को रोक लगा दी। सरकार के इस कदम का मकसद देश में इस उत्पाद के आयात को हतोत्साहित करना है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीएफटी) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘मास्क्वीटो किलर रैकेट की आयात नीति .. को संशोधित कर इसे ‘मुक्त’ श्रेणी से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। यदि इसकी आयात लागत (लागत, बीमा, भाड़ा सहित) कुल लागत 121 रुपये प्रति रैकेट से कम होती है तो आयात नहीं किया जा सकेगा।’’
एक अन्य अधिसूचना में डीजीएफटी ने तरबूजा के बीज के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिये। इस फल के बीज के आयात के लिये अब आयातक को डीजीएफटी से लाइसेंस या फिर अनुमति लेनी होगी। तरबूजे की आयात नीति में भी बदलाव किया गया है, इसे मुक्त आयात की श्रेणी से बदलकर ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में डाल दिया गया है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीएफटी) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘मास्क्वीटो किलर रैकेट की आयात नीति .. को संशोधित कर इसे ‘मुक्त’ श्रेणी से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। यदि इसकी आयात लागत (लागत, बीमा, भाड़ा सहित) कुल लागत 121 रुपये प्रति रैकेट से कम होती है तो आयात नहीं किया जा सकेगा।’’
एक अन्य अधिसूचना में डीजीएफटी ने तरबूजा के बीज के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिये। इस फल के बीज के आयात के लिये अब आयातक को डीजीएफटी से लाइसेंस या फिर अनुमति लेनी होगी। तरबूजे की आयात नीति में भी बदलाव किया गया है, इसे मुक्त आयात की श्रेणी से बदलकर ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में डाल दिया गया है।
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