पुलिस ने हवाई अड्डे पर सामान में कारतूस मिलने पर यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी
punjabkesari.in Saturday, Feb 06, 2021 - 06:31 PM (IST)
नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री के बैग में 11 कारतूस पाए जाने के एक दिन बाद, दिल्ली पुलिस ने शनिवार को यात्रियों से अपने सामान की फिर से जांच करने का आग्रह किया और हथियार के साथ पकड़े जाने वाल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
अधिकारियों ने कहा कि इस साल सुरक्षा जांच के दौरान यात्रियों के सामान में ऐसे हथियार मिलने के कुल 13 मामले सामने आ चुके हैं। इन सभी घटनाओं को लेकर शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत आईजीआई हवाई अड्डा थाना में मामला दर्ज किया जा चुका है।
पुलिस ने बताया कि एक दिन पहले आईजीआई के टर्मिनल-3 पर एक यात्री के बैग से 11 कारतूस बरामद किए गए, जो एक निजी एयरलाइंस से दिल्ली से मालदीव की यात्रा करने जा रहा था।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान, यात्री ने पुलिस को बताया कि बरामद कारतूस उसके लाइसेंसी हथियार के थे और उसने उसके नाम पर जारी वैध हथियार लाइसेंस भी दिखाया, जिसकी क्षेत्र वैधता सिर्फ हरियाणा के लिए थी।
एक अन्य घटना में, टर्मिनल-3 से यात्रा करने वाली एक महिला के सामान की जांच के दौरान एक कारतूस पाया गया था, जिसके लिए वह वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी।
दोनों घटनाओं में, आईजीआई हवाई अड्डा पुलिस थाने में शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि इस साल सुरक्षा जांच के दौरान यात्रियों के सामान में ऐसे हथियार मिलने के कुल 13 मामले सामने आ चुके हैं। इन सभी घटनाओं को लेकर शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत आईजीआई हवाई अड्डा थाना में मामला दर्ज किया जा चुका है।
पुलिस ने बताया कि एक दिन पहले आईजीआई के टर्मिनल-3 पर एक यात्री के बैग से 11 कारतूस बरामद किए गए, जो एक निजी एयरलाइंस से दिल्ली से मालदीव की यात्रा करने जा रहा था।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान, यात्री ने पुलिस को बताया कि बरामद कारतूस उसके लाइसेंसी हथियार के थे और उसने उसके नाम पर जारी वैध हथियार लाइसेंस भी दिखाया, जिसकी क्षेत्र वैधता सिर्फ हरियाणा के लिए थी।
एक अन्य घटना में, टर्मिनल-3 से यात्रा करने वाली एक महिला के सामान की जांच के दौरान एक कारतूस पाया गया था, जिसके लिए वह वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी।
दोनों घटनाओं में, आईजीआई हवाई अड्डा पुलिस थाने में शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए।
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