दिल्ली में बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए बीवाईपीएल ऑनलाइन लोक अदालत लगाएगा
punjabkesari.in Friday, Jan 15, 2021 - 07:53 PM (IST)
नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) बिजली कंपनी बीवाईपीएल, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से रविवार को अपनी तरह का पहला ‘‘हाइब्रिड’’ लोक अदालत लगाएगा जिसमें बिजली चोरी के मामलों का समाधान किया जाएगा। यह जानकारी कंपनी के एक प्रवक्ता ने दी।
उन्होंने कहा कि हाइब्रिड लोक अदालत में लोग ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से भाग ले सकते हैं ताकि उपभोक्ताओं एवं अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और मामलों का त्वरित समाधान हो सके।
लोक अदालत में बिजली चोरी के मामले और मीटर से छेड़छाड़ के मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मौके पर ही निपटाया जाएगा।
अधिकारी ने कहा कि इस तरह के सर्वाधिक मामले दरियागंज से हैं, जिसके बाद यमुना नगर, पहाड़गंज, चांदनी चौक और नंद नगरी इलाके के हैं। उन्होंने कहा कि बीवाईपीएल ने संबंधित उपभोक्ताओं को 11 हजार नोटिस जारी किए हैं।
उपभोक्ता स्थानीय बीवाईपीएल ग्राहक सेवा केंद्र में पंजीकरण करा सकते हैं जिसके बाद उन्हें समय आवंटित किया जाएगा।
बीवाईपीएल के प्रवक्ता ने कहा कि लोक अदालत के दिन उन्हें बीवाईपीएल के सर्किल कार्यालय में आवंटित समय पर पहुंचना होगा। उपभोक्ता चाहें तो खुद पहुंच सकते हैं या अपने वकील या प्रतिनिधि के मार्फत अपना मामला पेश कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सभी मामलों की सुनवाई डिजिटल अदालतों में होगी जहां न्यायाधीशों, अदालत के अधिकारियों सहित अन्य लोग वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इसमें हिस्सा लेंगे।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
उन्होंने कहा कि हाइब्रिड लोक अदालत में लोग ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से भाग ले सकते हैं ताकि उपभोक्ताओं एवं अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और मामलों का त्वरित समाधान हो सके।
लोक अदालत में बिजली चोरी के मामले और मीटर से छेड़छाड़ के मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मौके पर ही निपटाया जाएगा।
अधिकारी ने कहा कि इस तरह के सर्वाधिक मामले दरियागंज से हैं, जिसके बाद यमुना नगर, पहाड़गंज, चांदनी चौक और नंद नगरी इलाके के हैं। उन्होंने कहा कि बीवाईपीएल ने संबंधित उपभोक्ताओं को 11 हजार नोटिस जारी किए हैं।
उपभोक्ता स्थानीय बीवाईपीएल ग्राहक सेवा केंद्र में पंजीकरण करा सकते हैं जिसके बाद उन्हें समय आवंटित किया जाएगा।
बीवाईपीएल के प्रवक्ता ने कहा कि लोक अदालत के दिन उन्हें बीवाईपीएल के सर्किल कार्यालय में आवंटित समय पर पहुंचना होगा। उपभोक्ता चाहें तो खुद पहुंच सकते हैं या अपने वकील या प्रतिनिधि के मार्फत अपना मामला पेश कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सभी मामलों की सुनवाई डिजिटल अदालतों में होगी जहां न्यायाधीशों, अदालत के अधिकारियों सहित अन्य लोग वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इसमें हिस्सा लेंगे।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।