सेबी ने डीएचएफएल शेयर में भेदिया कारोबार मामले में एक व्यक्ति पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

punjabkesari.in Thursday, Nov 26, 2020 - 08:59 PM (IST)

नयी दिल्ली, 26 नवंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लि. (डीएचएफएल) के शेयर में भेदिया कारोबार में शामिल होने को लेकर एक व्यक्ति पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि अमित साहनी नाम के व्यक्ति का डीएचएफएल के प्रवर्तकों और निदेशकों के साथ पेशेवर तथा व्यक्तिगत संबंध रहे हैं।

सेबी के आदेश के अनुसार नियामक ने पाया कि साहनी ने 29 जनवरी, 2019 को डीएचएफएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। यह कदम डीएचएफएल के प्रवर्तकों से जुड़े बड़ा घोटाला सामने आने से पहले किया गया।
नियामक के अनुसार शेयर बेचकर उसने स्वयं को 27,000 रुपये से अधिक के नुकसान होने से बचाया।
सेबी के अनुसार साहनी डीएचएफएल के प्रवर्तकों तथा अन्य प्रबंधकीय कर्मचारियों के साथ लगातार संपर्क में था जिनके पास कीमत से जुड़ी अप्रकाशित संवेदनशील सूचनाएं थी।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Edited By

PTI News Agency

Recommended News

Related News