जलगांव आवास घोटाला: राकांपा नेता की दोषसिद्धि निलंबन के खिलाफ याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

punjabkesari.in Tuesday, Sep 29, 2020 - 10:14 PM (IST)

नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 1997 के जलगांव आवास घोटाला मामले में दोषी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाबराव देवकर की दोषसिद्ध और पांच साल की सजा निलंबित करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया।

देवकर और 50 अन्य व्यक्तियों पर धुले में विशेष अदालत में भ्रष्टाचार निरोधक कानून और भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों के तहत मुकदमा चला था और उन्हें 31 अगस्त, 2019 को दोषी ठहराया गया था। इन सभी दोषियों को पांच से सात साल तक की कैद की सजा सुनाई गयी थी।

महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री रह चुक देवकर को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। देवकर इससे पहले जलगांव नगर निगम में भी रह चुके थे।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अधिवक्ता निशांत आर कटनेश्वरकर के माध्यम से दायर पवन नारायण ठाकुर की अपील पर देवकर तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी किये।

पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुये अपने आदेश में कहा, ‘‘विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है। नोटिस जारी किया जाये जिसका जवाब 26 अक्टूबर तक देना है।’’
देवकर और अन्य को 1997 में जलगांव में कम कीमत वाले 11,000 मकानों के निर्माण से संबंधित आवास घोटाले में कथित संलिप्तता के लिये दोषी ठहराया गया था।

यह आरोप लगाया गया है कि जलगांव नगर निगम ने कम कीमत वाले मकानों के निर्माण के लिये निविदा जारी की लेकिन यह परियोजना कभी शुरू नहीं हुयी और सारी रकम हड़प ली गयी।

याचिका में आरोप लगाया गया कि इस परियोजना में भारी गबन हुआ जिससे तत्कालीन नगर परिषद द्वारा शुरू की गयी आवास योजना में नगर निगम को 163 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ।

याचिका के अनुसार, इस नेता पर 5,81,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस नेता को पहले बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने सजा निलंबित करके राहत दी लेकिन बाद में 27 जनवरी को उच्च न्यायालय ने देवकर के अंतरिम आवेदन पर उनकी दोषसिद्धि निलंबित कर दी।

इस अपील में उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का भी अनुरोध किया गया है।



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PTI News Agency

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